टैक्स की टेंशन? अब हिंदी में समझिए।
इनकम टैक्स, GST, TDS और ज़रूरी तारीखें — आसान हिंदी में। सवाल हो तो सीधे WhatsApp कीजिए।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)
नौकरी, पेंशन, दुकान, बिज़नेस या प्रोफेशन — हर तरह का ITR। पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था दोनों की तुलना करके सही विकल्प चुनते हैं।
अपना टैक्स कैलकुलेट करें →GST रजिस्ट्रेशन और रिटर्न
नया GST नंबर, हर महीने GSTR-1 और GSTR-3B, और 2B से ITC मिलान — ताकि आपका क्रेडिट न छूटे।
GST कैलकुलेटर →नोटिस का जवाब
इनकम टैक्स या GST नोटिस आया? घबराइए नहीं। हम नोटिस आसान भाषा में समझाते हैं और सबूत के साथ जवाब देते हैं।
सवाल भेजें →इन तारीखों को याद रखें
| काम | आखिरी तारीख |
|---|---|
| GSTR-3B (मासिक) | अगले महीने की 20 तारीख |
| GSTR-1 (मासिक) | अगले महीने की 11 तारीख |
| TDS जमा | अगले महीने की 7 तारीख (मार्च के लिए 30 अप्रैल) |
| एडवांस टैक्स | 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च |
| ITR (नौकरी वाले) | 31 जुलाई |
| ITR (बिज़नेस, बिना ऑडिट) | 31 अगस्त |
| AOC-4 (कंपनी, FY 2025-26) | 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई |
| MGT-7 / MGT-7A | 31 जनवरी 2027 तक बढ़ाई गई |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मुझे ITR भरना ज़रूरी है या नहीं?
अगर आपकी सालाना आय टैक्स-फ्री सीमा से ज़्यादा है, या TDS कटा है और रिफंड चाहिए, या बिज़नेस/प्रोफेशन से आय है — तो ITR भरना चाहिए। नई टैक्स व्यवस्था में ₹12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगता, फिर भी कई मामलों में रिटर्न भरना ज़रूरी होता है।
GST रजिस्ट्रेशन कब ज़रूरी है?
सामान (goods) बेचने वालों के लिए सालाना टर्नओवर ₹40 लाख और सेवा (services) देने वालों के लिए ₹20 लाख से ज़्यादा होने पर। दूसरे राज्य में माल बेचने और ई-कॉमर्स पर बेचने वालों के लिए पहले रुपये से ज़रूरी है।
GSTR-3B देर से भरें तो क्या होगा?
रोज़ ₹50 लेट फीस (nil रिटर्न पर ₹20) और देर से जमा टैक्स पर 18% सालाना ब्याज लगता है।
क्या मुझे ऑफिस आना पड़ेगा?
नहीं। डॉक्यूमेंट WhatsApp या ईमेल पर भेजिए, सारा काम ऑनलाइन होता है।
"टैक्स की टेंशन हमें दीजिए।"
एक WhatsApp मैसेज भेजिए — उसी दिन जवाब और फिक्स्ड रेट।
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